नूंह जिले में पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध – जिलाधीश अखिल पिलानी

– निर्धारित समय में केवल ग्रीन क्रैकर्स चलाने की रहेगी अनुमति।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश अखिल पिलानी ने सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों व सुझावों की अनुपालना में जिले में प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 व विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 2008 के तहत आदेश पारित किए हैं कि जिले की सीमा के भीतर पटाखों की श्रृंखला सहित सभी प्रकार के पारंपरिक पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, उपयोग व फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान केवल एनईईआरआई की वेबसाइट पर सूचीबद्ध ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की ही अनुमति रहेगी।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में बताया है कि ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और फोड़ने का समय भी निर्धारित किया गया है जिसके तहत ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक ही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन क्रैकर्स दिवाली से पहले दिन व दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को जिले में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या ऑर्डर स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नूंह के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। जिले के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और नागरिकों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिव, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारी इस संबंध में छापेमारी कर प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश का पालन न करने पर दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह आदेश जनहित में लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों की अनुपालना में पारित किए गए हैं। उन्होंने जिला वासियों से भी आह्वान किया है कि त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे न चलाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना में अपना सहयोग दें।