ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध

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जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पारित किए आदेश
पटाखों के उपयोग पर 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध
ग्रीन पटाखे सीमित अवधि में त्योहार के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चला सकेंगे

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम-1884 व विस्फोटक नियमों व जिला मजिस्ट्रेट, नूंह के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश पारित कर ग्रीन पटाखों को छोड़कर संयुक्त व लड़ी पटाखों सहित अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने व उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इससे भारी वायु व ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है। यह आदेश जिला में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे। 

जिलाधीश ने जारी आदेशों के तहत स्पष्टï किया है कि आने वाले सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के महीनों में वायु प्रदूषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती है। उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों  के लिए। गत वर्षों के अनुभव से स्पष्टï है कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या आदि त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने से न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और हानिकारक गैस फैल जाती है, बल्कि परिवेशी वायु में कण पदार्थ की सांद्रता भी बढ़ जाती है और इससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भी लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी वाणिज्यिक या अन्य हितों से ऊपर रखने बारे निर्देश दिए गए हैं। 

जिलाधीश ने लोगों के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर आदेश पारित कर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इन आदेशों के तहत दिवाली व गुरुपर्व सहित अन्य त्योहार पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक की अवधि के लिए ही की जा सकेगी। क्रिसमस की संध्या व नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास यानी रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए जिले में कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेंगी और न ही ऑनलाइन बिक्री करेंगी।

जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नूंह द्वारा नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड किया जाए। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों व संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग दिया जाए। उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि पुलिस अधीक्षक नूंह, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, डीएसपी, ई.ओ., सचिव, शहरी समितियां, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी तथा अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी इन आदेशों को अक्षरश: लागू करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारी इन आदेश को लागू करने के लिए जरूरी छापेमारी, चेकिंग कर प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इन आदेशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिकारी द्वारा इन आदेशों को जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट- www.nuh.gov.in  पर अपलोड किया जाए।

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