वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप-III के नियमों का सख्ती से पालन जरूरी : उपायुक्त अखिल पिलानीे
– वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनता और विभागों से संयुक्त प्रयास की अपील
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण–III के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उपायुक्त अखिल पिलानीे ने बताया कि दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ग्रैप की संशोधित कार्ययोजना 21 नवंबर 2025 से पूरे एनसीआर में लागू है। हाल के दिनों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ते हुए आज सुबह 401 तक पहुंच गया, जिससे वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई है। कम गति की हवाओं, स्थिर वातावरण तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों का प्रसार नहीं हो पा रहा है, वहीं पूर्वी हवाओं के कारण पीएम 2.5 का स्तर और अधिक बढ़ गया है। आईएमडी एवं आईआईटीएम के अनुसार यह स्थिति आगामी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप के चरण–III के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं नियंत्रणात्मक उपाय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
उपायुक्त अखिल पिलानीे ने सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को ग्रैप के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे खुले में कचरा न जलाएं, अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
