विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु 16 फरवरी 2026 तक करें ऑनलाइन आवेदन

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

उप निदेशक कृषि विरेंद्र देव आर्य ने बताया कि विभाग द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में विभिन्न कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। आवेदकों की वरीयता सूची ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उपायुक्त नूंह की अध्यक्षता में तैयार की जाएगी। चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच सहायक कृषि अभियंता नूंह कार्यालय द्वारा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 25 प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे लेजर लेवलर, रोटावेटर, न्यूमैटिक प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड पावर वीडर, रीपर मशीन, स्ट्रॉ मैनेजमेंट उपकरण, मल्टीक्रॉप प्लांटर, पोटैटो प्लांटर आदि पर अनुदान उपलब्ध है। अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसान “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन करने का पात्र होगा। आवेदन करने वाले किसानों का रबी-2024 एवं खरीफ-2025 सीजन के दौरान पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर होना आवश्यक है (ट्रैक्टर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकता है)। साथ ही किसानों द्वारा फसल अवशेष न जलाने का शपथ पत्र तथा पिछले तीन वर्षों में संबंधित मशीन पर किसी अन्य विभागीय अनुदान का लाभ न लिया होना चाहिए। लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसान अपनी पसंद के किसी भी अधिकृत निर्माता/डीलर, जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, से मशीन खरीद सकते हैं। मशीन का भुगतान केवल ऑनलाइन/बैंक/चेक के माध्यम से करना होगा, नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख रुपये से अधिक होगी, उनमें 70 प्रतिशत राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा शेष 30 प्रतिशत राशि पुनः सत्यापन उपरांत जारी की जाएगी। योजना के अंतर्गत अपने कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु निर्माता कंपनियों को वैध टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इच्छुक किसान 16 फरवरी 2026 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक नूंह कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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