सक्षम युवा योजना के लिए करें  आवेदन : जिला रोजगार अधिकारी

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आवेदन करने के लिए प्रार्थी रोजगार विभाग में होना चाहिए पंजीकृत
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह 
| जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा पात्र बेरोजगार युवाओं के लिए सक्षम युवा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बारहवीं से लेकर स्नातकोत्तर तक शैक्षिक योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवा जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हरियाणा राज्य में स्थित विद्यालयों या स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज से या पंजाबी विश्विद्यालय जालंधर से रेगुलर विद्यार्थी के रूप मैं प्राप्त की हो, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके  तहत 21 से 35 वर्ष ( बारहवीं के लिए 18 से 35 वर्ष) के सभी पात्र बेरोजगार युवा  रोजगार विभाग की वेबसाइट www.hreyahs.gov.in पर ऑनलाइन  आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला प्रार्थी  रोजगार विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। इस योजना के तहत 900 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ते के साथ विभागों की आवश्यकता अनुसार अधिकतम  100 घंटे प्रति माह मानद कार्य भी उपलब कराया जाता है जिसके लिए अधिकतम 6000 रुपए प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए प्रार्थी विभाग की वेबसाइट www.hreyahsgov.in  या जिला नूंह में अनाज मंडी स्थित रोजगार कार्यालय या अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकता है। उन्होंने जिला नूंह के सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में सक्षम युवा योजना का लाभ उठाएं।

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