फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र लेने हेतु आवेदन आमंत्रित

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– 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
City24news/अनिल मोहनिया

नूंह | हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर आगामी 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, स्रेडर, मल्चर शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाइंडर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है। आवेदित किसानों की वरीयता सूची अनुसार जिला कार्यकारीणी समिति नूंह द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। अनुदान हेतु किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करने वाले किसानों को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले तीन वर्षो में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लेने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। यह दस्तावेज किसान को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे। एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

उप निदेशक कृषि विरेंद्र देव आर्य ने बताया कि निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को इन दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति सात दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता नूंह के कार्यालय में जमा करवानी होगी। कृषि यंत्रों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से विभाग द्वारा निर्धारित समय में ही करना अनिवार्य है। किसान को ऑनलाइन माध्यम बैंक/चेक द्वारा कृषि यंत्र की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि एक लाख रुपए से अधिक होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि वेरिफिकेशन के उपरांत जारी करने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ-साथ जो कृषि यंत्र निर्माता इसी योजना के तहत अपने कृषि यंत्र देना चाहते हैं वे भी कृषि विभाग के पोर्टल पर www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर 15 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक सहायक कृषि अभियंता नूंह उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय व अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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