प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों से सोलर पंप हेतु आवेदन आमंत्रित
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 12 श्रेणियों के लगभग 8050 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक किसान 29 दिसंबर तक https://saralharyana.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से नए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सोलर वाटर पंप 75 प्रतिशत सब्सिडी पर विभागीय नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह फौगाट ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच 1 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के मौजूदा लाभार्थियों को भी सौर ऊर्जा पंप का कनेक्शन लेने में प्राथमिकता दी जाएगी, हालांकि इसके लिए उन्हें अपना वर्तमान बिजली कनेक्शन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
एडीसी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय तथा भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना तथा उसके अपने नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है। एक परिवार पहचान पत्र में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि किसी परिवार में पहले ही सोलर पंप लगाया जा चुका है अथवा बिजली आधारित कनेक्शन मौजूद है, तो वह किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
उन्होंने आगे बताया कि धान की खेती करने वाले वे किसान, जिनके क्षेत्र में हरियाणा वॉटर रिसोर्स अथॉरिटी (एचडब्ल्यूआरए) की रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत जलस्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे। एचडब्ल्यूआरए के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूमिगत जलस्तर 100 फुट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना किसानों को अपने खर्चे पर करनी होगी। शेष पात्र किसानों के लिए भूमिगत पाइपलाइन एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवाना अनिवार्य किया गया है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप योजना वर्ष 2025-26 की नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी https://hareda.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है
