एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त : जिलाधीश नेहा सिंह

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एनएचएआई की अधिग्रहित भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमणों/बाधाओं को दूर करने के दौरान कानून

city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लबगढ़ बाईपास केएमपी लिंक-स्पर से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर विभिन्न स्थानों पर इमारत आदि के रूप में मौजूद इमारतों, बोरवेल आदि जैसे अनधिकृत अतिक्रमणों/बाधाओं को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के कार्य पूर्ण होने तक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र राणा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डीमार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

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