अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाओं में संशोधन – आय सीमा और अनुदान राशि में की गई बढ़ोतरी : विश्राम कुमार मीणा 

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह |उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, पंचकूला की विभिन्न योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। यह संशोधन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PM-AJAY) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।

संशोधन के अनुसार, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजना (बैंक टाई-अप) में ऋण लेने हेतु वार्षिक आय सीमा को ₹1.80 लाख से बढ़ाकर ₹3.00 लाख कर दिया गया है, जिसमें ₹2.50 लाख आय वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, अनुदान राशि को भी ₹10,000 से बढ़ाकर परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) कर दिया गया है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजना में पूर्व की भांति ऋण लेने हेतु आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन अनुदान का लाभ केवल उन्हीं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹3.00 लाख तक है (जिसमें ₹2.50 लाख आय वाले को प्राथमिकता दी जाएगी)। इस योजना में भी अनुदान राशि ₹10,000 से बढ़ाकर परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। इन योजनाओं का लाभ केवल निगम की अधिकारिक वेबसाइट www.hscfdc.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर तथा संबंधित बैंक/निगम कार्यालय में प्रायोजित किए गए ऋण मामलों में ही प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि इस पत्र के जारी होने से पूर्व नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा बैंक टाई-अप योजनाओं में पूर्व में प्राप्त सभी ऋण आवेदन पत्रों को संबंधित कार्यालयों एवं बैंकों के माध्यम से रद्द करवा लिया जाए। साथ ही, सभी संबंधित आवेदकों को संशोधित नीतियों और बढ़ी हुई अनुदान राशि की जानकारी देकर सूचित किया जाए कि वे यदि अब भी ऋण के इच्छुक हों तो दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करें।

इस संशोधन के अलावा नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजनाओं के पूर्व दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे और उसी के अनुसार इनका संचालन किया जाएगा।

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