22 जनवरी को जिला में बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें : जिलाधीश नेहा सिंह
- जिला में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पारित किए आदेश
- आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ 188 आईपीसी के तहत होगी कार्यवाही
city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | जिलाधीश नेहा सिंह ने आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर राम मंदिर में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह (प्रतिष्ठा समारोह) के मद्देनजर जिला पलवल में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोह के दौरान अशांति की रोकथाम तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश पारित किए हैं।।जिलाधीश नेहा सिंह ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 22 जनवरी 2024 को (00:00 से 24:00 बजे तक) जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए आदेश जारी किए है। इस दिन जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डीईटीसी (आबकारी) पलवल इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।