45 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख रुपये का अनुदान : उपायुक्त अखिल पिलानी

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– अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित।
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने व कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए चलाई जा रही है। जिला उपायुक्त ने कहा कि योग्य किसान 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये प्रति इकाई का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति वर्ग के वे किसान, जिनके परिवार में किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज है, इस योजना के लिए पात्र हैं। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर मान्य होगी।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद तथा भौतिक सत्यापन पूरा होने के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, जिसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पात्र किसान ने पिछले पाँच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। साथ ही अनुदान प्राप्त करने के उपरांत लाभार्थी को ट्रैक्टर की खरीद तिथि से अगले पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, नूंह से संपर्क कर सकते हैं।

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