स्टेट इलेक्शन कमीशन का फैसला कनीना नपा चेयरपर्सन बनी रहेगी अपने पद पर

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-दीपक सिंह की ओर से दायर की गई थी अयोग्यता अर्जी
City24News/सुनील दीक्षित

कनीना | कनीना नगरपालिका चेयरपर्सन के विरूद्ध दीपक सिंह द्वारा दायर किए गए अयोग्यता केस में प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अयोग्यता संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से अवलोकन कर फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक नपा चेयरपर्सन डॉ रिम्पी लोढ़ा अपने पद पर बनी रहेगीं। चुनाव आयोग ने माना कि जिन तथ्यों के आधार पर सीडब्ल्यूपी डाली गई है, उसमें एमसी एक्ट 1973 में व्यक्तिगत प्रकृति का होना माना गया है। जो मृत व्यक्ति के खिलाफ टिक नहीं सकता। अवैध कब्जे की शिकायत राजेंद्र सिंह से थी जिनका निधन हो चुका है। चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड पर रखे गए तत्वों के आधार पर कहा कि इससे चेयरपर्सन की अयोग्यता का कोई मामला नहीं बनता। फैसले के मुताबिक डाॅ रिम्पी लोढ़ा अपने चेयरपर्सन पद पर बनी रहेगीं। नगर में जारी उनकी अयोग्यता संबंधी चर्चाओं पर फैसले के बाद विराम लग गया है। इस फैसले के स्वागत में नपा नगरपार्षदों व नागरिकों मिठाई बांटकर खुशी जताई है।
कनीना-स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से दिए गए फैसले की खुशी में मिठाई बांटते प्रबुद्धजन।

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