ए एफ आई में किसी भी पद पर विराजमान व्यक्ति दूसरे अन्य खेल संघों में पद लेने पर किया जाएगा अमान्य।
-एथलेटिक्स हरियाणा ने ए एफ आई के पत्र अनुसार दिशा निर्देश का किया स्वागत।
City24News/ओम यादव
पानीपत | सत्यवीर धनखड फरीदाबाद मीडिया प्रभारी खेल ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि राज्य या जिला एथलेटिक्स संघ के किसी भी पदाधिकारी को किसी अन्य राज्य या जिला खेल संघ में पद धारण करने की अनुमति नहीं है। यह निर्देश एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ए एफ आई) के संविधान के अनुच्छेद XVII (पद धारण करना) के तहत है, जिसमें कहा गया है
कि फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ/संघ या किसी अन्य बहुविषयक संघ का पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रदीप मलिक महासचिव एथलेटिक्स हरियाणा ने बताया कि ए एफ आई के पत्र अनुसार भारतीय ओलम्पिक संघ/ इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन (आई ओ ए) को छोड़कर किसी अन्य राज्य एवं जिला खेल संघों में पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है।
प्रदीप मलिक ने कहा कि इसका अर्थ है कि राज्य एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी किसी अन्य राज्य खेल संघ में पद नहीं रख सकते और जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी किसी अन्य जिला खेल संघ में पद नहीं रख सकते।
इस परिपत्र में सभी संबद्ध इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें और उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
