मालवाहक वाहनों के लंबित चालान 20 दिन के भीतर जमा करवाएं – आरटीए मुनीष सहगल

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव मुनीष सहगल ने बताया कि जिले से संबंधित जिन मालवाहक वाहनों पर ओवरलोडिंग जैसे अपराधों के कारण चालान लंबित हैं, उनके वाहन मालिक आगामी 20 दिनों के भीतर सभी लंबित चालानों का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसे वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आरटीए सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर चालानों का भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग को नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी तथा संबंधित वाहनों की सार्वजनिक सड़कों पर परिचालन की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग से संबंधित लंबित चालानों के भुगतान एवं अन्य जानकारी के लिए वाहन मालिक जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, नूंह के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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