नूंह में 92 हजार 814 लाभार्थी ले रहे हैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ

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– पात्र होने पर घर बैठे मिल रहा है योजना का लाभ 
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों व अन्य पात्र वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान कर सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। 

विभाग की प्रमुख योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शामिल है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी पति-पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। 

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया प्रो-एक्टिव माध्यम होती है, जिससे पात्र लाभार्थियों को बिना किसी असुविधा के स्वत: लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 

वर्तमान में जिले में इस योजना के तहत 92 हजार 814 लाभार्थियों को सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 हजार 340 दिव्यांगजनों व 25 हजार 614 विधवाओं, 6 हजार 518 निराश्रित बच्चों व एक हजार 3 विधुर, 37 हजार 728 महिलाओं को लाडली सुरक्षा योजना भत्ता सहित अन्य श्रेणी के पात्रों को सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार द्वारा प्रतिमाह लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(बॉक्स) 

इन कारणों से पेंशन अस्थायी रूप से हो सकती है बंद 

जिला समाज कल्याण अधिकारी बीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बैंक खाते में त्रुटि होना (खाता बंद/गलत आईएफएससी आदि), आधार-केवाईसी अपडेट न होने, परिवार पहचान-पत्र में आय का सत्यापन न होने, पति-पत्नी की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक होने पर पेंशन अस्थाई रूप से बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन कारणों से पेंशन बंद होने पर किसी भी दलाल के चक्कर में न आएं और अपने नजदीकी सीएसी केंद्र पर निर्धारित फीस जमा कर संबंधित त्रुटि को ठीक करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या क्रीड विभाग से संपर्क करें। सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 0172-2715090 पर कॉल करें। आवश्यक होने पर जिला समाज कल्याण कार्यालय नूंह से संपर्क कर सकते हैं।

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