राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसंबर माह का राशन वितरण शुरू : उपायुक्त अखिल पिलानी
-जिले में 501 उचित मूल्य दुकान धारकों के माध्यम से 11830 एएवाई राशन कार्ड एवं 218731 एसबीपीएल राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है राशन
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत जिला नूंह में दिसंबर 2025 माह के लिए पात्र लाभार्थियों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले में 501 उचित मूल्य दुकान धारकों के माध्यम से 11830 एएवाई राशन कार्ड एवं 218731 एसबीपीएल राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर माह के लिए जिले में कुल 59747.79 क्विंटल गेहूं, 421579 लीटर सरसों तेल तथा 1978.21 क्विंटल चीनी का आवंटन किया गया है। गेहूं लाभार्थियों को निःशुल्क, सरसों तेल 2 लीटर प्रति परिवार 50 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा चीनी 1 किलोग्राम 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से राशन सामग्री उपलब्ध हो। किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति में संबंधित लाभार्थी अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने सभी राशन डिपो संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।
