रबी फसलों का 31 दिसंबर तक कराएं बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच

0

— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा की मजबूत ढाल : उपायुक्त अखिल पिलानी
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय को सुरक्षित करने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार की एक प्रभावी पहल है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ तथा सूरजमुखी फसलों को योजना के तहत शामिल किया गया है। किसानों को बीमित राशि का मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव सहित अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में क्लेम का भुगतान खेत स्तर पर किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित औसत से कम रहती है तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को क्लेम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर (यदि फसल सूखने के लिए रखी गई हो) होने वाले नुकसान पर भी खेत स्तर पर मुआवजा देय होगा।

उन्होंने फसलवार बीमित राशि व प्रीमियम का विवरण साझा करते हुए बताया कि प्रति एकड़ गेहूं के लिए बीमित राशि 32,523.80 रुपये तथा किसान प्रीमियम 487.86 रुपये, चना के लिए बीमित राशि 15,986.31 रुपये व प्रीमियम 239.79 रुपये, जौ के लिए बीमित राशि 20,727.21 रुपये व प्रीमियम 310.91 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 21,829.57 रुपये व प्रीमियम 327.44 रुपये तथा सूरजमुखी के लिए बीमित राशि 22,050.13 रुपये व किसान प्रीमियम 330.75 रुपये निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ के माध्यम से संबंधित बैंक या नजदीकी सीएससी (जन सेवा केंद्र) पर आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *