नूंह में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की हड़ताल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
– जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने जारी किए आदेश
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 16(1) और 17(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला नूंह में 08 और 09 दिसंबर 2025 को होने वाली डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की हड़ताल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पुलिस अधीक्षक नूंह के पत्र संख्या 25083/Sec. दिनांक 07.12.2025 के आधार पर की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार
अनिल कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, नूंह — रोजका मेव क्षेत्र में,राजेश्वर मुद्गल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, नूंह — सदर/सिटी नूंह और अकेरा क्षेत्र में,सुनील कुमार, बीएओ, कृषि विभाग, फिरोजपुर झिरका — सदर/सिटी फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में, दौलत राम, एसडीई, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पिनगवां — सदर/सिटी पिनगवां और बिछौर क्षेत्र में, प्रमोद कुमार, बीएओ, कृषि विभाग, नगिना — पिनगवां और नगिना क्षेत्र तथा आबिद हुसैन, एसडीई, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, तावडू — सदर/सिटी तावडू और मोहम्मदपुर अहिर क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग करेंगे। साथ ही, नूंह, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका और तावडू के उपमंडल मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अपने-अपने उपमंडल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करेंगे ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
