एचसीएमएस के डॉक्टर्स की स्ट्राइक: 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू

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-जिलाधीश आयुष सिन्हा द्वारा जारी आदेश स्ट्राइक खत्म होने तक रहेंगे प्रभावी
समाचार गेट/संजय शर्मा
फरीदाबाद
। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 08 व 09 दिसंबर को एचसीएमएस के डॉक्टर्स की स्ट्राइक के मद्देनजर फरीदाबाद जिले में सिविल अस्पताल, उप-मंडल अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक, सीएचसी और पीएचसी के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आशंका है कि ऐसी हड़ताल से ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आ सकती है और इससे सार्वजनिक शांति में बाधा, अशांति और आम जनता को असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों के बिना किसी रुकावट के काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय के तहत यह आदेश स्ट्राइक जारी रहने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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