अब 3 दिन में मिलेगा वजन व माप सत्यापन का ऑनलाइन प्रमाण-पत्र : उपायुक्त अखिल पिलानीे

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानीे ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) की एक महत्वपूर्ण सेवा में बड़ा बदलाव किया है। आमजन को त्वरित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वजन और माप के सत्यापन के ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी करने या नवीनीकरण की समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित सेवा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए लिया गया है। इससे व्यवसायियों, व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों को काफी सुविधा होगी तथा कार्य प्रणाली में तेजी आएगी।

उपायुक्त ने बताया कि इस सेवा के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी (निरीक्षक) को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल सुशासन, सेवा पारदर्शिता और जनसुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल्द प्रमाण-पत्र मिलने से व्यापारिक गतिविधियों में भी सुगमता आएगी।

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