नूंह की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई।
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में दो मुख्य आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ताहिर और चाची उसकी रहीला उर्फ गुड्डी निवासी थाना सदर तावड़ू जिला नूंह को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया है।
प्रेस वार्ता में सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2023 का है। पीड़िता अपनी मां के साथ लकड़ी लेने जा रही थी। ताहिर ने उसे अकेला देखकर उसे जबरन अपने घर में खींच लिया। उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताहिर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत करने पर आरोपी परिवार के 10-11 लोग पीड़िता के घर में घुसे, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आगे बताया कि कोर्ट ने कुल 149 गवाहों व सबूतों के आधार पर सिर्फ 2 साल 9 महीने में फैसला सुना दिया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तेजी का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि दोनों दोषी अभी जिला कारागार नूंह में बंद हैं और जुर्माना अभी तक जमा नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया की शुरुआत में ही जांच के दौरान नूंह पुलिस ने इस मामले में सभी जरूरी सबूत एकत्रित कर लिए गए थे। जिनके आधार पर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई।
