अब इलाज के लिए 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। अब पात्र आवेदक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर मात्र 15 दिनों में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि आर्थिक सहायता की पूरी प्रक्रिया अब सरल पोर्टल के माध्यम से डिजिटल मोड में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी या आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को अपने मेडिकल बिल, ओपीडी बिल सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना में किए गए संशोधनों के अनुसार यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं है, तो आयुष्मान लाभार्थी भी मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद चेयरमैन, पंचायत समिति चेयरमैन सदस्य होंगे तथा नगराधीश नोडल अधिकारी होंगे।

*इस तरह करें आवेदन*

उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जैसे ही आवेदक सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा, उसे संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष, मेयर/एमसी अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी संस्तुति के साथ आवेदन डीसी कार्यालय को भेजेंगे।

इसके बाद आवेदन को तहसीलदार के पास भेजा जाएगा, जो आवेदक की चल-अचल संपत्ति की जांच चार दिनों में करेगा। साथ ही मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए आवेदन सिविल सर्जन कार्यालय को भेजा जाएगा, जिसके लिए पांच दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

दोनों रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपायुक्त संस्तुति सहित इसे कमेटी के सदस्य सचिव को भेजेंगे और आगे सीनियर अकाउंट अधिकारी की कार्रवाई के बाद स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।

*अधिकतम सीमा एक लाख रुपए*

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज खर्च का 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित है। यह सुविधा एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।

यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य में उपचार करा रहा है और राशि सीधे अस्पताल को भेजना चाहता है तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल भी उपलब्ध करा सकता है।

यह पूरी प्रक्रिया आमजन की सुविधा और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

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