पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकार दे रही आर्थिक संबल : उपायुक्त अखिल पिलानीे

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– समाज में समान अवसर, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | जिला नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानीे ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की बेटियों तथा दिव्यांगजन के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में समान अवसर, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है।

उपायुक्त ने कहा कि कई बार आर्थिक तंगी के कारण परिवार अपनी बेटियों के विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे परिवारों की चिंता कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिससे पात्र परिवारों को समय पर आर्थिक संबल मिल सके। उन्होंने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की कि वे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन अवश्य करें, ताकि उनकी बेटियाँ बिना किसी आर्थिक बाधा के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ सकें।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्रता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के परिवारों (जिनकी आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो) को बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के परिवारों (आय 1.80 लाख रुपये तक) को 41,000 रुपये का अनुदान मिलता है।

इसके अलावा, सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ महिला तथा निराश्रित बच्चों (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) के विवाह पर 51,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हों तो 51,000 रुपये, जबकि किसी एक के दिव्यांग होने पर 41,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार, खिलाड़ी महिलाओं (आय 1.80 लाख रुपये तक) को भी 41,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दोनों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र परिवार इस सहायता से वंचित न रहे। जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी योग्य लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुचारू और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने पात्र परिवारों से यह भी आग्रह किया कि समय पर आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अवश्य उठाएँ और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और संबलित बनाएं।

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