बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किए गए आमंत्रित : जिला रोजगार अधिकारी*

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-आवेदन करने के लिए प्रार्थी रोजगार विभाग में तीन वर्ष से होना चाहिए पंजीकृत
City24news/अनिल मोहनिया 

नूंह | जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा 1 नवम्बर 2025 से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, इस योजना के अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के सभी पात्र बेरोजगार युवा रोजगार विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in पर बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला प्रार्थी कम से कम तीन वर्ष से रोजगार विभाग में पंजीकृत होना चाहिए एवं प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12 वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रार्थी की पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी प्रकार के रोजगार, स्व रोजगार या विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बारहवीं पास लाभार्थियों को 1200 रुपए तथा स्नातक / स्नातकोत्तर को 2000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।विस्तृत जानकारी के लिए प्रार्थी विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in या जिला में रोजगार कार्यालय नूंह या अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकता है। उन्होंने जिला नूंह के सभीपात्र बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाएं।

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