बाल विवाह रोकथाम को लेकर उपायुक्त अखिल पिलानी ने दिए सख्त निर्देश।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | डीसी अखिल पिलानी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम व घरेलु हिंसा अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्र में डीएमसी तथा ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपीओ जन प्रतिनिधियों (पार्षदों व सरपंचों) को जागरूक करें। इसके साथ ही पुलिस विभाग अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखे। उन्होंने धर्मशालाओं और मैरिज पैलेस संचालकों को भी निर्देश दिए कि शादी से पूर्व वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र अवश्य जांचें।
डीसी अखिल पिलानी ने कहा कि देव उठनी ग्यारस के अवसर पर अधिकतर विवाह समारोह आयोजित होते हैं, ऐसे में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सभी विभाग सक्रिय रहें। उन्होंने संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन को निर्देश दिए कि वे सामूहिक विवाह समारोहों में वर-वधू की आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करें। यदि किसी विवाह में वर की आयु 21 वर्ष से कम या वधू की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो विवाह रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह करने वाले या उसे प्रोत्साहित करने वाले सभी व्यक्तियों—जैसे बाराती, विवाह स्थल के संचालक, टेंट हाउस, रसोइए, केटरर, तथा मुद्रक के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज से इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का विवाह कानूनी आयु पूर्ण होने पर करें। उन्होंने विवाह आयोजकों, सेवा प्रदाताओं और मुद्रकों से भी आग्रह किया कि वे विवाह के पूर्व वर-वधू की आयु का सत्यापन करें और तभी अपनी सेवाएं प्रदान करें। विवाह आयोजन से पूर्व आयु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति अपने पास रखना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर बाल विवाह की संभावना न रहे। बाल विवाह की सूचना समय रहते नजदीक पुलिस थाना, हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, बाल विवाह निषेध अधिकारी को या लघु सचिवालय में स्थिति तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 432 में आकर भी दे सकते हैं।City24news/अनिल मोहनिया