जिला मे धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध – जिलाधीश

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिला में धान की फसल कटाई के उपरांत पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार धान की कटाई का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है। इस दौरान किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जन-स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तथा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है तथा मित्र कीटों की हानि के कारण फसल उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसलिए पराली जलाना अपराध की श्रेणी मे आता है इसमें सजा व जुर्माने दोनों का प्रावधान है। और साथ ही, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इन आदेशों की सख्ती से पालना के निर्देश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं।
जिलाधीश ने बताया कि आदेश जनहित व स्वास्थ्य कारणों से आपातकालीन परिस्थितियों में एकपक्षीय पारित किया गया है और यह जनसामान्य के लिए बाध्यकारी होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के साथ-साथ बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पर्यावरण शुल्क भी दोषी व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।