आबकारी व कराधान विभाग की एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस स्कीम), 2025 : उपायुक्त अखिल पिलानी

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा करदाताओं के हित में एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस स्कीम), 2025 लागू की गई है। यह योजना वैट, सीएसटी, एचजीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट, एंट्री टैक्स एक्ट एवं लग्जरी टैक्स एक्ट के तहत बकाया करों पर लागू होगी। योजना 27 सितम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर नई शुरुआत का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि जो करदाता किसी कारणवश अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर पाए, वे इस योजना का लाभ लेकर बड़ी राहत पा सकते हैं।
उपायुक्त अखिल पिलानीे ने कहा कि इस योजना के तहत
करदाताओं को केवल मूल कर राशि जमा करनी होगी तथा ब्याज एवं पेनल्टी राशि माफ कर दी जाएगी। बकाया करों का भुगतान तीन-तीन किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। व्यापारियों, उद्योगपतियों व निवेशकों के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी है।
उन्होंने बताया कि यह योजना केवल तीन दिनों (25 से 27 सितम्बर) के लिए लागू रहेगी, इसलिए करदाता समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। करदाताओं की सुविधा के लिए आबकारी व कराधान आयुक्त कार्यालय नूंह रोजाना शाम 7:00 बजे तक खुला रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी करदाता को आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो वे उप आबकारी व कराधान आयुक्त, नूंह कार्यालय या जीएसटी सुविधा केंद्र से संपर्क कर सहायता ले सकते हैं।