मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितम्बर को करेंगे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत – डीसी अखिल पिलानी

–पात्र महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये मासिक आर्थिक लाभ, 25 सितम्बर से होगी नि:शुल्क पंजीकरण प्रक्रिया शुरू।City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार 25 सितम्बर से नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। नूंह में जिला स्तरीय कार्यक्रम लघु सचिवालय स्थित सभागार में किया जाएगा। योजना के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे।
महिलाओं को मिलेगा वित्तीय व स्वास्थ्य लाभ डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविरों में महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। डीसी ने कहा कि योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी।
पात्रता मानदंड
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक होनी चाहिए। कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया व दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, जो पहले से अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, इस योजना की पात्र होंगी।
यह महिलाएं नहीं होंगी पात्र
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, अविवाहित महिला सहायता तथा पद्म पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
दस्तावेज व पंजीकरण प्रक्रिया
एडीसी प्रदीप सिंह मलिक ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, विवाहित महिला के ससुराल के सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, बेरोजगार होने पर एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन विवरण और बैंक खाता विवरण जरूरी होंगे।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितम्बर से जिला व उपमंडल स्तर पर लगाए जाने वाले शिविरों में शुरू होगी और पूरी तरह नि:शुल्क होगी।