दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को होगा 

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– जिला स्तर पर होंगे कार्यक्रम आयोजित।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह
| हरियाणा सरकार की ओर से आगामी 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल व सेवा विभाग की एसीएस जी अनुपमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अधिकारियों को 25 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। 

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जिला नूंह से अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक व अन्य अधिकारी जुड़े।

वीसी के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा व सामाजिक भागीदारी प्रदान करके उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से पूरे हरियाणा में लागू होगी। योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ट्रायल आधार पर सेवा विभाग के सभी कर्मचारी लगातार फील्ड में जाकर फिलहाल इस योजना की लाभार्थियों का पंजीकरण कर रहे हैं। यह पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है।

योजना के लिए जो महिलाएं होंगी पात्र

इस योजना के लाभ के लिए पात्र शर्तों अनुसार महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।

वह स्वयं या उसके पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित हुई है) आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हों। एक परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, यदि कोई महिला पहले से ही कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

ये रहेगी पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण डीडीएलएलवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसे गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड के लिए) और ऐप स्टोर (आईओएस के लिए) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर और एक कार्यात्मक कैमरा वाला मोबाइल फोन आवश्यक होगा। ऐप में लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

पंजीकरण के लिए जिन आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता है उनमें हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार आईडी (स्वयं और सभी परिवार के सदस्यों की), यदि विवाहित हैं, तो ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की आधार आईडी, बिजली कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन नंबर (यदि बेरोजगार हैं और एचकेआरएन में पंजीकृत हैं), आपके/परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी वाहनों का पंजीकरण नंबर, स्वयं के नाम का एक सक्रिय बैंक खाता, लाइव फोटो जो ऐप के माध्यम से लिया जाएगा, अगर किसी महिला के पास पंजीकरण के समय कुछ दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क पर जा सकती हैं। ऐप में एक ऐसी सुविधा भी है जो ज़रूरी दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु संबंधित पोर्टल पर री-डायरेक्ट करेगी।

आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होगी, जो एसएमएस और वाट्सऐप के माध्यम से उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आवेदकों को उनकी पात्रता की स्थिति के बारे में 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।

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