स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा तीन लाख रुपये तक का ऋण – उपायुक्त अखिल पिलानी

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City24news/अनिल मोहनिया 
नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से केवल विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा इस ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति अनुदान स्वरूप दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये होगी। ब्याज सब्सिडी की यह सुविधा तीन वर्ष तक अथवा 50 हजार रुपये की सीमा तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

 उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर अपना जीवनयापन कर सकें। योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिला को मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक शॉप, बुटीक, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग बनाना तथा अचार बनाने जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक महिलाएं अधिक जानकारी और आवेदन हेतु एकता कॉलोनी, शाहपुर-नंगली रोड, नूंह स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं या फोन नंबर 01267-274196 पर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

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