जिला नूंह में सीईटी-2025 परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त।
– जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जारी किए आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 16(1) एवं 17(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त एवं जिला जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने आगामी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी)-2025, जो दिनांक 26 जुलाई व 27 जुलाई 2025 को जिला नूंह में आयोजित की जाएगी, के सफल व शांतिपूर्ण संचालन के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश अनुसार जिन अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट/फ्लाइंग स्क्वॉड अधिकारी नियुक्त किया गया है उनमें जतिंदर गिल, नायब तहसीलदार, तावडू (9832780006),तुषार, एक्सईएन, नगर परिषद नूंह (9818460252) , वीरेन्द्र देव आर्य, उप कृषि निदेशक, नूंह (9215452000) मारिया मंज़िल स्कूल, नूंह में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे।
वीरेन्द्र, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नूंह (9996109410), गौरव राजोरा, नायब तहसीलदार, नगिना (9467622560), मुकुल कथूरिया, एक्सईएन, मेवात वाटर सर्विसेज (9896177725) , नरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार, नूंह (6001488378) एस. जी. गुरमुख सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे। योगेश शर्मा, एक्सईएन, जिला परिषद, नूंह (9034247449) डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे। विशाल, बीडीपीओ, नगिना (7015535389) जीएमएसएसएस, नूंह में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे। सुधीर कुमार, प्राचार्य, आईटीआई नूंह (9891620136) जीएमएसएसएस-2, नूंह में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे तथा इसी प्रकार शमशेर नैन, बीडीपीओ, नूंह (9468382000) एसएलकेएस राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेड़ी में बने परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे।
इन ड्यूटी मजिस्ट्रेटों/फ्लाइंग स्क्वॉड अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये अधिकारी परीक्षा के दौरान गोपनीय सामग्री को सीलबंद लिफाफों में परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने, परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखने तथा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
साथ ही, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र परिसरों में परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी स्टाफ के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश न कर सके। परीक्षा केंद्र के चारों ओर वाहनों की पार्किंग न हो तथा पास की दुकानों पर कोई फोटोस्टेट मशीन चालू न हो।