बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान पेट्रोल-डीज़ल की खुले रूप में बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध : जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला मजिस्ट्रेट विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा में बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान पेट्रोल-डीज़ल की खुले रूप में बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं ।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि आगामी 14 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाली “बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा” को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत यह आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, 12 जुलाई 2025 की प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले रूप में (बोतलों या किसी अन्य कंटेनर में) पेट्रोल या डीज़ल की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध केवल जुलूस के सुरक्षित आयोजन और संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों व आम जनता पर लागू होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश अनुसार जिला के पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।