गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर विशेष पंजीकरण अभियान जारी

– लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का मिलता है लाभ
City24news/सोनिका सूरा
सिवानी मंडी । असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गिग वर्करों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों (डिलीवरी बॉय, ऑनलाईन सर्विस, राईड शेयरिंग सर्विस, लॉजिस्टिक श्रमिक, ई-मार्केट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाईडर, हैल्थकेयर, ट्रैवल व हॉस्पिटेलिटी श्रमिक, कंटेंट एवं मीडिया सर्विस व अन्य सर्विस प्रोवाईडर) के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 30 मई तक पंजीकरण किया जाएगा।
इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम विजया मलिक ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले गिग वर्करों को मिलने वाले लाभों के बारे बताया कि पंजीकृत वर्कर को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ₹2,00,000 तक का दुर्घटना बीमा, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ₹5,00,000 तक का निःशुल्क इलाज तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।
एसडीएम ने पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। जिसमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, मोबाइल लिंक बैंक खाता की जरूरत होगी। सभी आवश्यक शर्तो को पूरा करने वाले पात्र व्यक्ति ईश्रम पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP से पंजीकरण कर सकतें हैं तथा अपना ई-श्रम कार्ड प्राप्त करें।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इन श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की घोषणा की है। सभी गिग वर्कर को स्वास्थ्य दुर्घटना और जीवन बीमा सहित बीमा सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गिग वर्कर को वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करना है ताकि वे हरियाणा के आर्थिक विकास में अधिक आत्मनिर्भर और सक्रिय योगदानकर्ता बन सकें।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी गिग वर्कर एवं प्लेटफॉर्म वर्कर इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं, जिससे उन्हें सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। पंजीकरण एवं अन्य जानकारी हेतु श्रमिक सहायता सेवा नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है।