चेक बाउंस मामले में कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर पुलिस ने एक के विरूद्ध किया भगौडा होने का केस दर्ज

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City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | चेक बांउस मामले में कोर्ट में पेशी से गैरहाजिर रहने पर पुलिस ने अदालत के आदेश पर पुलिस ने एक आरोपी को भगौडा होने का केस दर्ज किया है। इस बारे में एसडीजेएम कोर्ट कनीना में वाद विचाराधीन था। जहां आरोपी विनोद की उपस्थिति के लिए मामला तय किया गया था लेकिन वह कोर्ट में दिखाई नहीं दिया। आरोपी विनोद की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उसके खिलाफ 15 अक्टूबर .2024 को विधिवत प्रभाव डाला गया था और अनिवार्य अवधि के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में निहित, 2023 की समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन आरोपी विनोद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। कनीना सिटी थाना पुलिस ने एसडीजेएम प्रवीन कुमार के आदेश पर आरोपी विनोद के विरूध आईपीसी की धारा 174-ए के तहत पीओ होने का केस दर्ज किया है।
 

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