राष्ट्रीय लोक अदालत में 16756 मामलों में से 13,396 मामलों का निपटारा

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– लोक अदालत में 122674358 रूपए की राशि के हुए समझौते
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | नालसा के तत्वावधान में हालसा से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चैयरमेन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल की न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में कुल 6 बेंचों का गठन किया गया था, जिनके माध्यम से विभिन्न मामलों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया। लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों पर सुनवाई की गई । इस विशेष आयोजन में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया, जिससे पक्षकारों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्राप्त हुआ।

लोक अदालत में कुल 16756 मामले लिए गए, जिनमें से 13396 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान ₹122674358 की राशि का समझौता किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों में जिनमें बैंक रिकवरी मामलों 1046 में से 582 निपटाए गए, समझौता राशि 43261058 रूपए, आपराधिक शमनीय अपराध: 246 में से 72 निपटाए गए, समझौता राशि 2131820 रूपए, बिजली बिल (ग़ैर-शमनीय छोड़कर) 279 में से 257 निपटाए गए, समझौता राशि 3776302 रूपए , MACT के 592 मामलों में से 64 निपटाए गए, समझौता राशि 58134434 रूपए धारा 138 NI अधिनियम के 422 मामलों में से 65 निपटाए गए, समझौता राशि 5047284 रूपए, अन्य सिविल मामलों 1064 में से 283 निपटाए गए, समझौता राशि 5043410 रूपए , अन्य 4170 मामलों में से 3377 निपटाए गए, समझौता राशि 5280050 रूपए, राजस्व के 8795 मामलों में से 8628 निपटाए गए।

सीजेएम नेहा गुप्ता ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन से न्यायिक प्रक्रिया को गति मिली और मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिली। यह पहल न्यायालयों में बढ़ते बोझ को कम करने और नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं। इस पहल से आम जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त करने में सहायता मिली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में भी इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, विवादों का समाधान पारस्परिक सहमति से किया जाता है, जिससे दोनों पक्षों को न्याय मिलने के साथ-साथ समय और धन की भी बचत होती है। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिति सराहनीय रही। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जा सके।

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