सैक्टर 12- अदालत परिसर में 8 मार्च को आयोजित लोक अदालत में वाहन चालक-मालिक अपने चालान का भुगतान कर राहत पाए

यदि लम्बित चालान का नही किया भुगतान तो यातायात पुलिस वाहन को करेगी डिटेन
City24news/सुमित गोयल
फरीदाबाद |फरीदाबाद-6 मार्च, यातायात पुलिस द्वारा वाहन चलाको को सुचित किया जाता है कि 08 मार्च 2025 को अदालत परिसर सेक्टर-12 फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के द्वारा लोक अदालत का आयोजन होना है। लोक अदालत में लम्बित वाहन चालानों का निपटारा भी किया जाएगा। जिन वाहन चालकों/मालिकों के वाहनों के चालान पिछले 3 माह से अधिक समय से लम्बित चल रहे हैं, वो सभी चालक/मालिक अपने वाहन चालानों का लोक अदालत में भुगतान के लिए अपना पंजीकरण सुविधा केन्द्र अदालत सेक्टर-12 फरीदाबाद में पंजीकरण करा सकते हैं, पंजीकरण का कार्य जारी हैं।
अधिक जानकारी के लिए सुविधा केन्द्र प्रभारी प्रवीन गुप्ता, मो0- 9034611973 पर सम्पर्क कर सकते है। लोक अदालत के दिन यातायात पुलिस द्वारा भी आमजन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। आमजन अपने चालान के भुगतान हेतु यातायात हेल्प डेस्क से भी मदद ले सकते है। यातायात पुलिस हेल्प डेस्क पर निरिक्षक सुरेश- 9891684546 एवं उ० नि० देशराज -9990763780 आमजन की मदद के लिए उपस्थित रहेंगे तथा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम फरीदाबाद द्वारा सुपरविजन किया जाएगा।
यातायात पुलिस फरीदाबाद का अनुरोध है कि अपने चालानों का शीघ्रता से भुगतान कर लें, अन्यथा यातायात पुलिस द्वारा केन्द्रिय मोटर वाहन अधिनियम 2020 के 11वें संशोधन की धारा 167(8) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।