बागोत के मोहित सुसाइड केस में
वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना । कनीना खंड के गांव बाागोत निवासी मोहित सुसाइड केस में अब वादी एंव प्रतिवादी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। कोर्ट के फैसले अनुसार कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। हालांकि इस बारे में पडतल के सरपंच की ओर से इस मामले के संदर्भ में एचएचआरसी, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन में जनहित दरखास्त दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई आगामी 3 फरवरी को होनी है। बहरहाल मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते कमीशन की ओर से कोर्ट के आदेश ही सर्वमान्य माने जा रहे हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट ने वादी कैलाशचंद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तीन दिन में मृतक का दाह संस्कार करने के आदेश दिए थे जिसकी समय सीमा रविवार 19 जनवरी को समाप्त हो गई। 20 जनवरी को एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत एवं डीएसपी दिनेश कुमार इस मामले सहित मानव अधिकार आयोग में दी गई दरखास्त पर जवाबी एप्लीकेशन दाखिल की। जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। अब दोनों पक्ष हाईकोर्ट के आदेश आने की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगामी कार्रवाई होने की संभावना है। मृतक युवक के पिता कैलाशचंद द्वारा पिछले सप्ताह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ में अर्जी दाखिल कर आरोप एवं हालात बयां किए थे। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश हरप्रीत सिह बरार ने कैलाशचंद को फांसी लगाकर मरे युवक मोहित, 26 वर्ष का 3 दिन में अंतिम संस्कार करने, अर्जी में लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा मृतक के पिता को भी शामिल तफ्तीश होेने के भी आदेश दिए थे। लेकिन कैलाशचंद एफआईआर करने की मांग पर अडा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि कैलाश चंद के 26 वर्षीय युवक मोहित द्वारा बीती 13 दिसंबर 2024 की रा़त्री को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहित इस दिन किसी बर्थडे पार्टी में सरीक होकर आया था। जिसकी सूचना मिलने पर कनीना सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे उपनागरिक अस्पताल कनीना में भिजवाकर शनिवार 14 दिसंबर 2024 को उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था। मृतक युवक के पिता ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरूध कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस सम्बंध में साक्ष्य उपलब्ध करवाने को कहा। जिन्हें वे पेश नहीं कर सके। पिछले 42 दिन से मृतक युवक का शव एसडीएच कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसमें संक्रमण पनपने से दुर्गंध उठने लगी है।
बाॅक्स न्यूज
एचएचआरसी में आगामी 3 फरवरी को होगी सुनवाई
बीती 15 जनवरी को कनीना खंड के गांव पडतल के सरपंच रोशनलाल इंदोरा ने वकील पदमकांत के माध्यम से जनहित के लिए एक दरखास्त एचएचआरसी चंडीगढ में दाखिल की थी। दाखिल की गई दरखास्त में उन्होंने कहा था कि पिछले एक माह से बागोत निवासी मोहित का शव कनीना अस्पताल के मोर्चरी में रखा हुआ है जिसमें संक्रमण की संभावना बन रही है। जिससे बिमारी पनपने का अंदेशा है। वहीं शव का भी निश्चित समय पर ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। इस बारे में एचएचआरसी की ओर से 20 जनवरी को नोटिस जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया था। जिसमें एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत व डीएसपी दिनेश कुमार उपस्थित हुए ओर अपना जवाबदावा दाखिल किया था। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से आगामी 3 फरवरी को पुनः सुनवाई निश्चित की है।