हैप्पी योजना से एक हजार किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा सुविधा का उठाएं लाभ: उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा
हैप्पी योजना से अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष रोडवेज बसों में मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा।
जिला में अब तक लगभग 29 हजार 169 लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड किए वितरित
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) शुरू की है। हैप्पी योजना के तहत जिला में अब तक लगभग 29 हजार 169 लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हंै। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
प्रदेश सरकार की हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के रोडवेज बसों में यात्रा करने का मौका देना है, ताकि उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके। इस योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिन परिवारों में 3 से ज्यादा सदस्य हैं और उनकी पारिवारिक सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। हैप्पी योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज में आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। वह हरियाणा के अंत्योदय परिवार की श्रेणी में होना चाहिए तथा उसके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में 3 से अधिक सदस्य होने चाहिएं। हैप्पी योजना का कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र व मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी परिवहन डिपो में संपर्क किया जा सकता है।