गांव घासेड़ा, सलंबा व फिरोजपुर-नमक में हाईवे के आसपास स्थित गंदगी का उचित निष्पादन के आदेश किए पारित

0

उपमंडल मजिस्टे्रट नूंह प्रदीप अहलावत ने भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 142 के तहत पारित किए आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपमंडल मजिस्टे्रट नूंह प्रदीप अहलावत ने भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 142 के तहत आदेश परित कर खंड नूंह के गांव घासेड़ा, सलंबा व फिरोजपुर-नमक से गुजरने वाले राष्टï्रीय राजमार्ग-248 ए के आसपास जमा सभी प्रकार की गंदगी व कचरा का उचित निष्पादन करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। 

 उपमंडलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि खंड नूंह के गांव घासेड़ा, सलंबा व फिरोजपुर-नमक में कचरा व गंदगी का निष्पादन नियमानुसार संबंधित ग्राम पंचायत व ग्राम सचिव द्वारा आदेश प्राप्ति के 72 घंटों के अंदर सुनिश्चित करना होगा। इन गांवों में एकत्रित कचरे का निष्पादन पर्यावरण के नियमों अनुसार व कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही किया जाए। कोई भी कचरा अवैध स्थान पर ना छोड़ा जाए न ही फेंका जाए। भविष्य में भी राष्टï्रीय राजमार्ग-248ए व अन्य सड़कों के आसपास नियमित रूप से साफ-सफाई व रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। इन सभी ग्राम पंचायतों को 7 दिनों के भीतर आदेशों की अनुपालना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 

 उन्होंने आदेशों में बताया कि राष्टï्रीय राजमार्ग-248ए के आसपास जमा गंदगी व कचरा से वाहनों व पैदल चलने वालों के लिए आवाजाही में बाधा उत्पन्न होने, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से जनजीवन के स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना से बचने के लिए यह आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर संंबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 354 और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *