बगोत मोहित सुसाइड मामला

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परिजनों की हठधर्मिता के समाने हाईकोर्ट के आदेश हुए हवा-हवाई
मृतक का पिता कैलाशचंद बेटे के दाह संस्कार से पहले एफआईआर करने पर अडा
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कैलाश चंद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 3 दिन में अंतिम संस्कार करने के दिए थे आदेश,रविवार को समय सीमा हुई समाप्त, हालात जस के तस

City24news/सुनील दीक्षित
कनीना
। कनीना सब डिवीजन के गांव बागोत निवासी कैलाश चंद द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को उनकी हठधर्मिता ने हवा-हवाई कर दिया गया है। कैलाशचंद द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को माननीय न्यायधीश हरप्रीत सिंह बरार ने तीन दिन में मृतक मोहित का अंतिम संस्कार करने के आदेश दिऐ थे। रविवार को इसकी संभावना थी , जिसकी नियत समयावधि समाप्त हो गई। लेकिन पत्थर दिल परिजनों ने सुसाइड कर चुके 26 वर्षीय मोहित के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। कैलाशचंद बेटे के दाह संस्कार से पहले एफआईआर दर्ज करने पर अडा हुआ है। इस बात को लेकर वे एसपी नारनौल से भी मिले हैं। जहां उन्हें  आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है।  
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वादी कैलाश चंद एवं प्रतिवादी पक्ष हरियाणा सरकार के सीनियर डीएजी सुखदीप परमार की दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुनकर 3 दिन की अवधि के भीतर मोहित का दाह संस्कार करने, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे। ईधर कैलाशचंद की ओर से मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है तो उधर सरकार की ओर से उनके आरोपों की जांच के लिए किसी आईपीएस अधिकारी को डेप्यूट नहीं किया गया है।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भले ही 20 मई 2025 तक स्थगित कर दी  लेकिन मामला अभी भी पेचिदा ही बना हुआ है।
शुक्रवार को कनीना के एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत, कनीना सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार, महेंद्रगढ के थाना इंचार्ज युद्धवीर सिंह,कानूनगो उमेद सिंह जाखड, सुधीर, विक्रम सिंह सहित अन्य कर्मचारी नोटिस लेकर कैलाश चंद के घर पंहुचे थे, जिन्होंने बिना किसी शिकन के उसे रिसीव करने से मना कर दिया। फांसी लगाकर मरे 26 वर्षीय मोहित के अंतिम संस्कार करने की दलील पर कैलाशचंद ने कहा कि पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करे उसके बाद वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेगा।
विदित रहे कि 26 वर्षीय युवक मोहित द्वारा बीती 13 दिसंबर 2024 की रात आठ बजे फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। जिसकी सूचना मिलने पर कनीना सदर थाना पुलिस ने मौके पर पंहुचकर शव को कब्जे में लेकर शनिवार 14 दिसंबर 2024 को उन्होने कनीना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा दिया था। मृतक युवक के पिता कैलाश चंद ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरूध कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। जबकि मृतक से किसी प्रकार का सुसाइड नोट आदि नहीं मिला था। पिछले 38 दिन से मृतक युवक का शव एसडीएच कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसमें दुर्गंध उठने लगी है। समाचार लिखे जाने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मचारी हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए थे।

इस बारे में एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत ने कहा कि बागोत के कैलाश चंद का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निश्चित समयावधि में उनकी ओर से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया जिसकी रिपोर्ट सोमवार को थरू चैनल हाईकोर्ट को भजी जायेगी।  अदालत के आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा।

सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर शव का तीन दिन मे अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को अधिकारियों की उपस्थिति में कैलाश चंद को नोटिस तामील करवाने गए। मृतक युवक का अंतिम संस्कार कब किया जायेगा ये नहीं बताया गया।

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