कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न विषय पर जागरुकता शिविर का आयोजन 

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डालसा की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी नेहा गुप्ता ने संबंधित कानूनों के बारे में दी विस्तार से जानकारी
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार के निर्देशानुसार प्राधिकरण की ओर से वीरवार को महिला केंद्र बड़कली व नूंह में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, महिला पीएलवी व गांव की महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने तथा उनसे संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।  

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी नेहा गुप्ता ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर विषय पर जानकारी देते हुए महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों व इसके व्यावहारिक अनुपालन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न जैसी घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वे कैसे और कहां पर शिकायत कर सकती हैं और किस तरह की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना था कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में कार्य करें। सभी उपस्थित महिलाओं को इस विषय पर जानकारी देने के लिए संबंधित कानून से संबंधित पुस्तिकाएं भी वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना रहा।

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