खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिये किसानों को किया जा रहा है जागरूक 
किसान रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2024 तक जरूर करवाएं
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा करवाने के लिये पोर्टल खोल दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले के लिये रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी को फसलों के बीमे के लिये अधिसूचित किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी रबी की फसलों का बीमा 31 दिसम्बर, 2024 तक अवश्य करवायें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की पांच फसलों सरसों, गेहॅू, जौ, चना व सूरजमुखी का बीमा करवाया जा सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक फसल के लिये किसान की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. विरेन्द्र देव आर्य ने बताया कि फसलों की एक एकड़ या प्रति किला की सरसों की प्रमीयिम राशि 311.86 रूपए, गेहॅू की 464.64 रूपए, जौ की 296.11 रूपए, चना की 228.38 रूपए व सूरजमुखी की प्रमीयिम राशि 315.01 रूपए है। जिसकी बीमित राशि क्रमश: 20790, 30975, 19740, 15225 व 21000 हैं। सभी ऋणी किसान अपने संबन्धित बैंक में जाकर अपनी फसलों का सही-सही ब्यौरा दर्ज करवायें व अऋणी किसान सीएससी/बैंक के माध्यम से संबन्धित दस्तावेज लेकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय आपदा, फसल बुआई से कटाई तथा कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई की जाती है।  

उप निदेशक विरेन्द्र देव आर्य ने बताया कि जो किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वे अपने ऋणदाता बैंक में जाकर 24 दिसंबर से पहले घोषणा-पत्र देना होगा अन्यथा बैंक द्वारा अपने अभिलेखानुसार उसका बीमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान अपनी फसल तब्दील करवानी चाहता हैं वह संबन्धित ऋणी बैंक में 29 दिसंबर 2024 तक करवा सकता है।

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