पांच वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

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दो साल पहले का है मामला
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह नीरू कंबोज की विशेष पोक्सो अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के एक 52 साल के आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे। 

गौरतलब है कि 6 अक्टूबर 2022 को थाना फिरोजपुर के अंतर्गत एक पीड़िता की शिकायत पर दोषी अजरू निवासी फिरोजपुर झिरका के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत में पीड़िता के मुताबिक बताया गया कि दोषी अजरु पांच वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर एकांत में ले गया। जहां पर बच्ची के अंदरूनी शरीर के साथ छेड़छाड़ की। डरी सहमी बच्ची ने इस घटना से परिजनों को अवगत कराया। परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने में पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया। चार दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में ही नूंह पुलिस ने सभी जरूरी सबूत जुटा लिए । इसके अलावा अदालत में भी पीड़िता से पूछताछ के मुताबिक बयान दर्ज हुए। विशेष अभियोजक ने बताया कि करीब दो साल तक मामलें की सुनवाई हुई। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान पीडिता बच्ची के परिजनों सहित सभी मुख्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए। लेकिन पीड़िता बच्ची के बयानों के मुताबिक उससे गलत तरीके से छेड़छाड़ की पुष्टि हो गई थी। जिन्हें अदालत ने मुख्य सबूत के रूप में स्वीकार माना। साथ ही पुलिस के सहयोग से केस में मजबूती से पैरवी की गई। बीते 7 दिसंबर को आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया जबकि सोमवार को पांच साल कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला सुना दिया।

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