लोक अदालत में रखे जाने वाले केस में ’वकील’ पैरवी करगें या नहीं सस्पेंश बरकरार

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आगामी 14 दिसंबर को कनीना में आयोजित होनी है राष्ट्रीय लोक अदालत
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना
| आगामी 14 दिसंबर को कनीना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वकील केस की पैरवी करेगें या नहीं इस पर सस्पेंश बरकरार है। बार एसोसिएशन के प्रधान सुनील यादव ने बताया कि कोर्ट भवन निर्माण की मांग को लेकर वकीलों के ’वर्क सस्पेंड’ एवं अनिश्चतकालीन हडताल के चलते लोक-अदालत में केस रखे जाएगें या नहीं इसका अभी तक कोई फैसला उनकी ओर से नहीं हो सका है। दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आगामी 14 दिसंबर न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए बैंच का गठन कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय नारनौल से मिली जानकारी के मुताबिक लोक अदालत में आपसी समझौते से केसों  का निपटारा किया जाता है। ऐसे केसों में वैवाहिक पारिवारिक विवाद, आपराधिक पृष्टभूमि, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, पेंशन,उपभोक्ता शिकायत,बिजली, टेलीफोन बिल के अलावा जमींन के विभाजन, कब्जे संबंधित, किराया संबंधी, इजमेंट्री अधिकार व कॉन्ट्रैक्टस संबंधी केसों की सुनवाई की जाएगी।
 

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