महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दिया जा रहा 3 लाख रुपये तक का ऋण :- प्रशांत पंवार
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिले की 40 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य
लोन लेकर लाभार्थी खरीद सकती हैं ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा आदि
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है।.
उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत लाभार्थी ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन मटके इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती है।
उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होना तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक पहले से लिए गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है।