स्वरोजगार के लिए विधवा महिला को मिलेगा 3 लाख तक का ऋण : एडीसी प्रदीप मलिक
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा महिला विकास निगम की और से विधवा महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाता है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंको के माध्यम से 3 लाख रूपए तक के बैंक ऋण के पर ब्याज की प्रति पूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जायेगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जायेगी। इन पैसो से महिला अपना खुद का व्यवसाय करके अपना गुजारा कर सकती है। उन्होंने बताया की इसके लिए महिला की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नही होनी चाहिए। इसके लिए महिला को मसाला यूनिट, ड़ोना बनाना, रेडि़मेड़ गारमेंटे्स, ब्यूटीपार्लर व ऑटोरिक्सा, परचून दूकान, कोस्मेटिक दूकान बूटिक, स्कूल युनिफोर्म, बैग बनाना व आचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया की आवेदन करने के लिए एकता कॉलोनी शाँहपुर-नगली रोड़ नूंह फोन न. 01267-274196 पर जाकर जानकारी ले सकती है।