जिला नूंह में खेतों में फसल अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी किए आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत समस्त नूंह जिले में फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने जारी आदेशों के संदर्भ में बताया कि उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुरोध किया है कि जिला नूंह मे खरीफ फसल सीजन-2024 के दौरान धान की फसल के अवशेष जलाने की आशंका के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत खेतों में फसल अवशेष, धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
जिलाधीश ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन पर खतरे की संभावना रहती है, इसलिए इन परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा प्रदूषण जैसी स्थिति से बचने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की अनुपालना उप-निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्रों में करना सुनिश्चित करेंगे।