जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में जारी किए आदेश
सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना लिखित अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कार्रवाही
संपत्ति के विरूपण को हटाने पर होने वाले खर्च की संबंधित राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों से की जाएगी वसूली
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला नूंह में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के लिए राजनीतिक दलों या उम्मीदवारो, उनके कार्यकर्ताओं को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना झंडे लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के उपयोग लिए नहीं जा सकेगा।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया कि जहां भी संपत्ति का विरूपण, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किया गया है, तो संबंधित राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(1), 324(2), 324(4) व 326(डी)आदि व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और म्युनिसिपल कानूनों के तहत संपत्ति के विरूपण को हटाने पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों या संबंधित व्यक्तियों आदि से की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भवनों में साइनबोर्ड, राजमार्ग व सडक़ों पर स्थित दिशा संकेत बोर्ड या महत्वपूर्ण अंतर खंडों, राजमार्ग पर मील के पत्थरों, एहतियाती नोटिस बोर्ड जैसी सार्वजनिक संपत्तियों सहित रेलवे प्लेटफार्म/बस टर्मिनल या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित किसी अन्य नोटिस या साइनबोर्ड आदि सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित कर चुनाव प्रचार हेतु उपयोग करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित क्षेत्र में उपमंडल मजिस्ट्रेट प्रवर्तन मजिस्ट्रेट होंगे तथा संबंधित एसएचओ, बीडीपीओ, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, सचिव नगरपालिका द्वारा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में उडऩ दस्ते भी तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक दस्ते व समिति के प्रभारी इस संबंध में उल्लंघन की रिपोर्ट संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा परिकल्पित संपत्ति के विरूपण की जांच करने के लिए आदर्श आचार संहिता की मद संख्या 1 (6) के तहत पुलिस अधीक्षक नूंह द्वारा संबंधित एसएचओ के अधीन उडऩदस्तों का गठन किया जाएगा। जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।