एससी एसटी के कोटे मे कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर
एससी ए वर्ग के गणमान्य लोगों ने सुप्रीम का जताया आभार
City24news/सोनिका सूरा
सिवानी। सेठ तनसुख महाराज संत कबीर धर्मशाला में वीरवार को एससी ए वर्ग ने बैठक कर के सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। निवर्तवान चेयरमैन सुरेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में एससी एसटी आरक्षण में जाति आधारित को संभव बताया हैं। शीर्ष अदालत ने ईवी चित्रेया बनाम आंध्र प्रदेश मामले वाले फैसले को बदलते हुए ये आदेश दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा समानता के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। कोर्ट ने कहा कि कोटा के लिए एससी, एसटी में उप-वर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए।