चार साल पहले पति की हत्या की दोषी पत्नी सहित तीन को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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City24news/अनिल मोहनिया

नूंह| अदालत ने तीनो पर 25/25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। नूंह के एडिशनेशन सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला।अदालत ने जगदीश की हत्या में उसकी पत्नी कांता, सीमा किन्नर और एक फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद को सुनाई सजा।पलवल जिला के रहने वाले जगदीश की 24 दिसंबर 2020 को पुनहाना में कर दी गई थी हत्या।गत 24 दिसंबर 2020 को पुनहाना में अनाज मंडी के सामने पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या कर दी गई थी। पुनहाना पुलिस ने मृतक जगदीश के भाई की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता सहित 14 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। नूंह के एडिशनेशन सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने आज मृतक जगदीश की पत्नी कांता, किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रहे हे काजल उर्फ प्रेम चंद को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और तीनो पर 25/25 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। वही परिजन अदालत के फैंसले से ना खुश नजर आए। आपको बता दे कि पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या के मामले में पुनहाना पुलिस ने मृतक जगदीश के भाई की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता, उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के नया गांव की रहने वाली किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रहे फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद निवासी नरेंद्र पुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सहित 14 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुनहाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मृतक जगदीश की पत्नी कांता, किन्नर सीमा और फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कांता तभी से जेल में बंद थी। सीमा और प्रेमचंद अदालत से जमानत पर चल रहे थे। मृतक के भाई राजू पुत्र परती निवासी ग्राम बडोली, तहसील व जिला पलवल ने पुनहाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मेरा भाई जगदीश पुनहाना में मजदूरी करने के लिए अपने परिवार सहित आया था। उसके बाद जगदीश का अपनी पत्नी कान्ती के साथ मन मुटाव हो गया, जिसके चलते कान्ती किन्नरों के पास खाना बनाने का काम करती थी। 24 दिसंबर 2020 को कान्ती और जगदीश का झगडा हुआ। उसके बाद कान्ती पत्नी जगदीश, आशा पुत्र चन्नी, खेनो, दौलत, सुनिता, जीतू, ललता, सागर, बसन्ती, और किन्नर सहनाज, सीमा, काजल जुली, छोटी, मनोज ने मिलकर जगदीश को मार दिया है। नूंह कोर्ट के जिला उप न्यायवादी जगबीर सिंह सेहरावत ने बताया कि पिछले 4 साल से अदालत में मामला चल रहा था साक्ष, तथ्यों और सबूतों के आधार पर आज अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस दौरान पुलिस ने 16 गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को नूंह के अतिरिक्त सेशन जज अमित कुमार शर्मा ने गवाह और सबूतों के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई हे तथा 25/25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया हैं। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया है।वहीं दूसरी और मृतक के परिजनों अदालत के फैसले से नाखुश नजर आए, वहीं उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने रिश्वत लेकर मुख्य आरोपियों को इस केस से दिया है। जो उनके साथ गलत हुआ है।

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